उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को आज स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी को आरक्षण के बिना जनवरी तक राज्य में शहरी निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च तक स्थानीय निकायों में कोटा देने के लिए ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।