सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2016 के नोट प्रतिबंध का समर्थन किया और कहा कि केंद्र द्वारा शुरू किए गए निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।
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