आखरी अपडेट: 24 नवंबर, 2022, 22:37 IST
मंगलुरु विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी विस्फोटक से भरे प्रेशर कुकर में समय से पहले फट जाने से 45 प्रतिशत जल गया। (छवि: पीटीआई / फाइल)
राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले की एनआईए जांच की सिफारिश की है।
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को मंगलुरु विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का आदेश जारी किया।
राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले की एनआईए जांच की सिफारिश की है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि राज्य पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 38 और 39 लागू की है.
एसीएस ने एनआईए जांच की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा, “चूंकि यह एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 के तहत एक अनुसूचित अपराध है, इसलिए मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।”
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा था कि केंद्र से औपचारिक निर्देश मिलने से पहले ही एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां मामले को सुलझाने के लिए पहले दिन से ही राज्य पुलिस के साथ काम कर रही हैं।
19 नवंबर को कांकानाडी थाना क्षेत्र के भीतर एक ऑटोरिक्शा में विस्फोट हुआ, जिसमें यात्री और चालक घायल हो गए।
पुलिस ने इसे एक आतंकी कृत्य बताया और इस घटना के लिए मोहम्मद शरीक नामक यात्री को जिम्मेदार ठहराया।
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