जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच जारी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए.
और, कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का जिक्र करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है” और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी से कहा, “आप बताएं उन्हें नियंत्रित करने के लिए …”
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा . पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस कौल ने एजी से कहा, “समाज में ऐसे वर्ग हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं … क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए?” पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई तय करता है कि कौन सा कानून है किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो एक ब्रेकडाउन होगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति नाथ ने एजी से कहा, “श्री सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं … जो बहुत अच्छा नहीं है … सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहना होगा …”, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा।
एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।
पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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